राँची। लव जिहाद के बहुचर्चित घटना का जब पुलिस ने चार्जशीट तैयार किया तो पुलिस ले-देकर सिर्फ दहेज-प्रताड़ना का मामला बता दिया है। जी हाँ, यह हाल है रांची के पुलिस का। अंतर्राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव के साथ लव जिहाद के प्रकरण में काफी दौर-भागकर पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, लेकिन पुलिस ने हद उस वक्त कर दी जब इस पूरे मामले को दहेज-प्रताड़ना से जोड़कर चार्जशीट दाखिल कर दिया।
इतना ही नहीं, पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह की कोई चर्चा नहीं है। यहां तक कि तारा के बयान पर दर्ज धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह के मामले की अब तक जांच भी नहीं की गई है। गौरतलब है कि तारा के बयान पर रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल्या उर्फ कौसर परवीन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हिंदपीढ़ी थाना में पुलिस ने रकीबुल और उनकी मां कौशल्या के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के लिए धारा 498 ए, 295 ए और 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
यह है पूरा मामला
लव जिहाद पीड़ित तारा शाहदेव का कहना है कि 7 जुलाई 2014 को उनकी शादी रंजीत सिंह कोहली नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही उस पर जानवरों की तरह अत्याचार होने लगे। तारा को जब पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह नहीं बल्कि रकीबुल हसन है, तो उस पर जुल्म की इंतेहा कर दी गई। तारा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। इस मामले को प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में खासा हंगामा भी हुआ था। लेकिन अंततः पुलिस ने इस संगीन मामले पर लीपा-पोती कर दी।